मुंबई के ओशिवारा फायरिंग मामले में एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान उर्फ KRK को जमानत मिल गई है। उन्हें 25 हजार रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दी गई है। KRK को पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस ने ओशिवारा इलाके में फायरिंग की घटना से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था।
पुलिस पूछताछ और गिरफ्तारी:
पुलिस ने KRK से पहले पूछताछ की और बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान KRK ने स्वीकार किया था कि फायरिंग उनकी लाइसेंसी बंदूक से हुई थी।
वकील के उठाए सवाल:
न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, KRK की वकील सना रईस खान ने एक्टर की गिरफ्तारी को "कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल" बताया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी बिना किसी नोटिस के की गई और KRK के संवैधानिक अधिकारों का ध्यान नहीं रखा गया।
गायब कारतूस का मामला:
वकील सना खान ने बताया कि यह आरोप लगाया गया था कि छह कारतूस गायब हैं। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक "प्रशासनिक गलती" हो सकती है और ऐसे मामलों में लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी कार्रवाई कर सकती है, न कि आपराधिक कोर्ट में केस बनना चाहिए।
गोली चलने की दिशा पर संदेह:
वकील ने इस बात पर भी जोर दिया कि KRK पर किसी व्यक्ति या इमारत को निशाना बनाकर गोली चलाने का आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि KRK के पास लाइसेंसी हथियार है। वकील ने बताया कि घटना के छह दिन बाद एक व्यक्ति ने अपने घर से फायरिंग की आवाज सुनने का दावा किया, लेकिन उसका नाम रिमांड रिपोर्ट में दर्ज नहीं है।
दूरी का तर्क:
वकील के मुताबिक, पिस्तौल की रेंज सिर्फ 20 से 30 मीटर होती है, जबकि KRK के बंगले और दावा करने वाले व्यक्ति की इमारत के बीच करीब 1500 मीटर की दूरी है। ऐसे में गोली का वहां तक पहुंचना "संभव नहीं" है।
CCTV फुटेज की जांच:
मुंबई पुलिस के अनुसार, फायरिंग की सूचना मिलने के बाद CCTV फुटेज खंगाले गए और कई लोगों से पूछताछ की गई।
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