सलमान खान को दिल्ली हाई कोर्ट से नोटिस: AI वॉयस प्लेटफॉर्म ने दी चुनौती

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित वॉयस-जेनरेशन प्लेटफॉर्म द्वारा दायर की गई याचिका के जवाब में भेजा गया है। कंपनी ने कोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सलमान खान के पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स को सुरक्षा प्रदान की गई थी।

क्या था कोर्ट का पिछला आदेश?

दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया था। इस आदेश के तहत, सलमान खान के नाम, तस्वीर, आवाज, शक्ल-सूरत और उनकी सार्वजनिक पहचान से जुड़ी किसी भी चीज़ का उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह रोक डिजिटल और कमर्शियल दोनों तरह के प्लेटफॉर्म्स पर लागू की गई थी।

सलमान खान ने क्यों की थी शिकायत?

यह आदेश सलमान खान द्वारा कोर्ट का रुख करने के बाद आया था। एक्टर ने कोर्ट में याचिका दायर कर यह शिकायत की थी कि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल AI द्वारा बनाई गई नकली आवाजों, डीपफेक वीडियो, फर्जी विज्ञापनों और उनकी अनुमति के बिना बेचे जा रहे मर्चेंडाइज के जरिए किया जा रहा है। इसी के चलते उनके पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षित करने का आदेश दिया गया था।

चीनी कंपनी की दलील क्या है?

अब, जिस चीनी कंपनी ने याचिका दायर की है, उसने कोर्ट में यह दलील दी है कि कोर्ट का यह अंतरिम आदेश उनके व्यावसायिक कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। कंपनी का मुख्य काम ही AI के जरिए वॉयस मॉडल तैयार करना है, ऐसे में यह रोक उनके व्यवसाय के लिए एक बड़ी बाधा है।

आगे क्या होगा?

इस मामले को संज्ञान में लेते हुए, कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे इस मामले में चार हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस केस की अगली सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित की गई है।

अन्य सेलेब्स ने भी लिए थे पर्सनैलिटी राइट्स

यह पहली बार नहीं है जब किसी सेलेब्रिटी ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षित किया हो। सलमान खान से पहले भी अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और करण जौहर जैसे कई बड़े सितारे अपने पर्सनैलिटी राइट्स के तहत अपनी पहचान (जैसे तस्वीरें, आवाज, आदि) के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए कानूनी कदम उठा चुके हैं।

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